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आमेट अपडेट : व्यापारी से सवा लाख रुपये की लूटमार करने वाले दो आरोपियों को तीन साल की सजा

आमेट Published by: M. Ajnabee-Kishan Paliwal Updated Tue, 14 Sep 2021 01:53 AM
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आमेट. न्यायिक मजिस्ट्रेट आमेट व पीठासीन अधिकारी सुश्री मेघना व्यास द्वारा 5 वर्ष पूर्व 5 जनवरी नवंबर 2016 को एक व्यापारी के साथ सरे बाजार लूटमार करते हुए करीब सवा लाख रुपये की लूट करने के दो आरोपियों को सजा सुनाते हुए 3 वर्ष तक सश्रम कारावास व 5 सो रुपए का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय के सहायक अभियोजन अधिकारी ललित किशोर खींचा ने बताया कि 1 जनवरी 2016 को प्रार्थी मनीष कुमार जो किराना का सामान आमेट सरदारगढ़ व कुआरिया कस्बे में सप्लाई करता था. 5 जनवरी 2016 को कस्बा सरदारगढ़ में किराना व्यापारियो से उधारी के पैसे वसूल कर सरदारगढ़ के नीचले वाले बस स्टैंड के एसबीजे बैंक के पास पैदल जा रहा था. उसके पास काले बेग में करीब सवा लाख रुपए थे. तभी पीछे से दो बाइक सवार लड़कों ने उसके नजदीक आकर डरा धमकाते हुए बैग को झपट्टा मारकर लेकर लेकर फरार हो गए. मनीष कुमार द्वारा इन लुटेरे की बाइक द्वारा पीछा भी किया गया. परन्तु लुटेरे भागने में सफल रहे. दिनदहाड़े हुई इस लूट की प्राथमिकी आमेट थाने में मनीष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई. रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 392/34 के तहत प्रकरण को दर्ज करते हुए आरोपियों के विरुद्ध मामले को दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थानाधिकारी पेशावर खान द्वारा पूर्व में किए गए. इसी तरह के अपराध के मध्य नजर अपराधियों की पहचान हेतु राजसमंद के विभिन्न थानों में इसकी सूचना दी गई. मुखबिर एवं पूर्व में किए गए अपराधों के आधार पर आमेट थाना पुलिस ने 21 मार्च 2016 को तत्कालीन एएसआई उम्मेदी लाल ने न्यायालय के प्रोडक्शन वारंट पर राजसमंद कारागार से ऐसे ही अपराध में सजा काट रहे. सद्दाम हुसैन पिता इस्माइल मोहम्मद निवासी पीत्तलवड़ी थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़, होशियार खान पिता हकीम का पठान निवासी खेरमालिया थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ को आमेट थाने पर लाकर गहन पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने 5 जनवरी 2016 को आमेट तहसील के सरदारगढ़ कस्बे के एसबीबीजे बैंक के बाहर लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया. आरोपियों के द्वारा उनकी निशानदेही पर आरोपी के द्वारा लुटे गए रुपए बरामद किए. जिनमें होशियार खान के घर से 23300 रुपए व सद्दाम खान के घर से 24700 बरामद करते हुए कुल 48000 रुपये बरामद किए गए शेष रुपये आरोपियों द्वारा खर्च होना बताया गया. लूट की बरामदगी के बाद पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट आमेट के सामने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया. सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुलिस जांच अधिकारियों सहित 29 गवाह पेश किए. गवाह तथा पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट आमेट पीठासीन अधिकारी सुश्री मेघना व्यास ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आदेश सुनाते हुए आईपीसी की धारा 382/34 मैं 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹500 का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपियों को 2 माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया.

M. Ajnabee-Kishan Paliwal

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