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उत्तर प्रदेश अपडेट : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने खारिज की पक्षकार बनने की सभी 8 याचिकाएं
Sunil Paliwal-Anil Bagora
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मामले में पक्षकार बनाये जाने के अनुरोध को लेकर दाखिल की गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि पिछले साल लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री समेत 6 लोगों ने श्रीकृष्ण विराजमान के भक्त होने के नाते मथुरा अदालत में ये याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुआ समझौता गैर कानूनी है। अदालत अब इस मामले में 22 मार्च 2021 को सुनवाई करेगी। अदालत उसी दिन मामले की वैधानिकता के सवाल पर भी विचार करेगी क्योंकि प्रतिवादी शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️