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शादी के लिए बेटियों को सरकार दे रही 51 हजार रुपये, जाने कैसे करे आवेदन
Paliwalwaniनई दिल्ली : केंद्र सरकार समेत अलग-अलग राज्य सरकारें तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें से कुछ योजनाएं बुजुर्गों के लिए तो कुछ छात्रों और कुछ बेटियों के लिए होती हैं. आज हम आपको बता रहें हैं बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजना के बारे में.
किसी भी जाति का परिवार कर सकता है आवेदन
इस योजना में आवदेन के लिए लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो. जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. एक परिवार से दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं. इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों आवेदन कर सकती हैं.
योजना से जुड़ी शर्तें
योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. यूपी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इस योजना का नाम शादी अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले की सालाना आय 46800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
ये दस्तावेज भी जरूरी
आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. आवेदनकर्ता के आय प्रमाण पत्र के साथ ही जिन दंपति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है. किसी सरकारी बैंक में एक खाता होना जरूरी है. ताकि मिलने वाले अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में जा सके. यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य
आवेदक यदि OBC / SC / ST कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है. अन्य जाति के लिए इसकी जरूरत नहीं है. सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान की राशि बेटी की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद ही निकाली जा सकती है.
कैसे उठाए फायदा
योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाकर मांगी गई जानकारी और दस्तावेज देने पर आवेदन प्रोसेस हो जाएगा.
केंद्र सरकार की भी योजना
इसी तरह केंद्र सरकार की तरफ से 'शादी शगुन योजना' (Shadi Shagun Yojana) के तहत बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाते हैं. लेकिन यह योजना केवल देश के अल्पसंख्यक परिवारों के लिए ही है. इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़की का शादी से पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी है. इस योजना की एक और शर्त यह है कि यह उन्हीं मुस्लिम लड़कियों को मिल सकती है, जिन्होंने स्कूल लेवल पर बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त की हो.