मध्य प्रदेश
वर्ष 2024 में अतिशेष घोषित 28 माध्यमिक शिक्षकों (विज्ञान) के ट्रांसफर उच्च न्यायालय की लोक अदालत ने निरस्त किए
paliwalwani
जबलपुर. सितंबर एवं अक्टूबर /नवंबर माह 2824 में, युक्तियुक्तकरण के तहत, अतिशेष घोषित कर कई शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए थे। संयुक्त संचालक की अध्यक्षता वाली समिति एवं डीईओ द्वारा शिक्षकों के पक्ष में विचार नहीं किए जाने पर, उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई थी। सभी अतिशेष पीड़ित शिक्षकों की ओर से उच्च न्यायालय के वकील अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की है।
1) श्री रूपेश सोनी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो कि NCC ऑफिसर हैं उनका ट्रांसफर शासकीय उच्चतर माध्यमिक, मोराजी सागर से ईशूरवारा जिला सागर किया दिनांक 04/10/24 को किया गया था। श्री सोनी को वर्ष में एक वर्ष पूर्व स्टे प्राप्त हुआ था। एक वर्ष बाद, ट्रांसफर की वैधता समाप्त मानते हुए ट्रांसफ़र आदेश लोक अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
2) श्री हितेश प्रजापति, उच्च माध्यमिक शिक्षक का ट्रांसफर सी एम राइज, एम एल बी कन्या सागर से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर सागर दिनांक 4/10/24 को किया गया था। संयुक्त संचालक के द्वारा आवेदन निरस्त करने के बाद, उनके द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गई थी। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के अनुसार, सी एम राइज के सेट अप के अनुसार, श्री प्रजापति अतिशेष नहीं थे। अतः उच्च न्यायालय ने ट्रांसफरआदेश को स्टे कर दिया था। एक वर्ष पश्चात, प्रशासनिक आवश्यकता की अनुपस्थित होने पर, लोक अदालत द्वारा ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
विज्ञान शिक्षकों, श्री सतेंद्र सिंह तिवारी माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला, पगरा, जिला सतना, श्रीमती किरण चौधरी, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, माढा, जिला सतना, राजेंद्र साकेत, माध्यमिक शाला, माध्यमिक विद्यालय, कावररिहा, जिला सतना l
श्रीमती दीपाली तारेटिया, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, ढूंढिया घाट, जिला नर्मदापुरम, श्रीमती आराधना शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करहरिया जिला रीवा, श्रीमती हेमलता समारी, माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल, बनखेड़ी जिला, नर्मदापुरम l
श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, लालेपुर, जिला सागर, श्रीमती आसमा सुल्तान दुबे, श्रीमती सीमा चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, सोथीया, जिला सागर, श्रीमती प्रीति कबीर पंथी, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक कन्या धाना जिला सागर l
श्रीमती वींनम तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इमलाई जिला दमोह, मनीषा गुप्ता, माध्यमिक शिक्षक, नवीन बालक शाला, गैरतगंज, जिला रायसेन, श्रीमती साधना सोनी, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, गेहूरास जिला रायसेन l
प्रिया दुबे, माध्यमिक शिक्षक, कन्या माध्यमिक शाला, बोदा, बाग रीवा, जिला रीवा, श्रीमती सोनाली परमार, माध्यमिक शिक्षक, कन्या माध्यमिक शाला, राघवगढ़ जिला गुना, अजय कुमार शाक्य, माध्यमिक शिक्षक, जिला मुरैना, मनोज कुमार वर्मा, माध्यमिक शिक्षक, जिला मुरैना, श्रीमती कुमकुम प्रजापति, माध्यमिक शिक्षक, जिला छतरपुरl
श्रीमती कीर्ति सोनी, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, अगरा जिला पन्ना, धनीश कुमार दुबे, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, लामी ब्लॉक शहपुरा, जिला जबलपुर, श्रीमती जयश्री सोनी, माध्यमिक विद्यालय कन्या गोहलपुर, जिला जबलपुर, श्रीमती नीरजा फ़रोसिया, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय कंडार खेरा, ब्लॉक पनागर, जिला जबलपुर, नरहरी तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, जिला गुनाl सतीश कुमार कौरव, माध्यमिक शिक्षक, नरसिंहपुर निवासी, श्रीमती छाया चतुर्वेदी, माध्यमिक शिक्षक, जिला अशोक नगर, रमेश जायसवाल, माध्यमिक शिक्षक, जिला देवास, द्वारा उन्हे अतिशेष ट्रांसफर करने वाली, स्कूल शिक्षा की नीति उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी है थी।
उपरोक्त नीति के अनुसार, स्कूल में 141 छात्र होने पर ही, जीवन विज्ञान शिक्षक का पद, स्वीकृत होगा। यह सभी विज्ञान शिक्षक, उन स्कूल्स में पदस्थ थे, जहां छात्रों की संख्या 141 से ज्यादा थी। अतः अतिशेष घोषित कर ट्रांसफर किए गए थे। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सभी 28 शिक्षको को ट्रांसफर अक्टूबर और नवंबर 2024 में जारी अतिशेष ट्रांसफर ऑर्डर्स एवं संयुक्त संचालक की समिति आदेश के विरुद्ध स्टे प्रदान किया गया था।
लोक अदालत में सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षकों के विरुद्ध जारी सभी ट्रांसफर आदेशों की वैद्यता एक साल बाद समाप्त हो गई है। अतः ट्रांसफर निरस्त किए जाए। लोक अदालत ने ट्रांसफर ऑर्डर्स को निरस्त कर दिया है। तथापि, शासन द्वारा भविष्य में प्रशासनिक आवश्यकता एवं सेवा शर्तों के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। माध्यमिक शिक्षकों की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की।
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