नौकरी
श्रम विभाग का आदेश : वेतन चोरी बंद करें विभागों के अधिकारी
paliwalwani
वेतन चोरी हो रही है, तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार
भोपाल. श्रम विभाग का आदेश स्पष्ट कहता है कि समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थानों, निगम, मंडलों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों, ठेका, आउटसोर्स श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, इस आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूलों, छात्रावासों, आयुष, पशुपालन विभाग के अंशकालीन, अस्थाई श्रमिक, योग सहायक सहित हर श्रमिक कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 12,500 से 16,500 रूपए महीने पाने का हकदार है।
कामगार वर्ग को संविधान, कानून, सरकार, न्याय पालिका सभी नौकरी में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन का अधिकार देते हैं इसके बाद भी वेतन चोरी हो रही है, तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जो बोलते हैं, लडते हैं, मिलकर संघर्ष करते हैं, उनकी बात सुनने को मजबूर होती है हुक़ूमत।
7 सितंबर, अब 12 अक्टूबर के आंदोलन की तैयारियों के दबाव में श्रम विभाग ने दो आदेश निकाले हैं, पहला महीने की 7 से 10 तारीख तक वेतन का भुगतान। दूसरा, सभी श्रमिक कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान।





