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PPF Account : इन हालातों में मैच्योरिटी से पहले ही निकाल सकते हैं PPF से पैसा, जानिए
PaliwalwaniPPF में निवेश किया जाने वाला पैसा, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली धनराशि, तीनों पर टैक्स से छूट है। इसीलिए यह बेहद पॉपुलर और सिक्योर सेविंग्स विकल्प बन चुका है। PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में PPF को मैच्योरिटी से पहले क्लोज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक निश्चित वक्त के बाद इसमें से पैसे विदड्रॉ भी किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं
किन खास परिस्थितियों में हो जाता है प्रीमैच्योर क्लोजर
PPF खाताधारक, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को जान के खतरे की बीमारी होने की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले ही PPF का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में, खाताधारक की निवास की स्थिति के परिवर्तन के मामले में (यानी एनआरआई बन गया) भी PPF खाते को मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। पीपीएफ खाते को, खुलवाने के 5 साल पूरे होने के बाद बंद कराया जा सकता है। ऐसा करने पर खाता खोलने की तारीख/एक्सटेंशन की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1% ब्याज की कटौती की जाएगी।
खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते का क्या होगा
खाते की मैच्योरिटी से पहले ही PPF खाताधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नॉमिनी (Nominee) PPF खाते का पूरा पैसा निकाल सकता है, फिर भले ही PPF खाता खुले हुए 5 साल पूरे न हुए हों। खाताधारक के मरने के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते को बंद कर दिया जाएगा और नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी को आगे वह PPF खाता जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।
लोन और विदड्रॉअल के नियम
PPF अकांउट जिस वित्त वर्ष में खुलवाया गया है, उसके खत्म होने से लेकर एक साल पूरा होने के बाद और 5 साल पूरे होने से पहले, इस पर लोन लिया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इससे विदड्रॉअल किया जा सकता है। अकाउंट से विदड्रॉअल शुरू होने के बाद PPF पर लोन नहीं लिया जा सकता। आप जिस साल में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके पहले के दो साल पूरे होने के आखिर में PPF अकाउंट में जितनी राशि मौजूद है, उसका 25 फीसदी तक लोन के तौर पर लिया जा सकता है। याद रहे अगर आपका PPF अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आप उस पर लोन नहीं ले सकते।
मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना
PPF अकाउंट को कोई भी भारतीय खुलवा सकता है। इसे नाबालिग के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है। अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। मां-पिता दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते। PPF फिक्स्ड ब्याज दर वाली स्कीम है लेकिन दर हर तिमाही पर बदलती है। मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है। PPF में एक वित्त वर्ष में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। PPF अकाउंट डाकघर और बैंकों में खोला जा सकता है। 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद चाहें तो अकाउंट को 5—5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं।