इंदौर
Indore News : सौतेले पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सजा : कोर्ट ने कहा पवित्र रिश्ते को कलंकित किया, ऐसे मामलों में कोई दया नहीं...
paliwalwani
इंदौर. विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेले पिता को तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह फैसला 21 जनवरी 2025 को थाना आजाद नगर के अपराध क्रमांक 25/2023 के तहत सुनाया गया।
आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं 5(एल), 6 के तहत दोषी ठहराते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शिक्षिका ने घटना की जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया गया। पीड़िता को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के साथ थाना आजाद नगर भेजा गया, जहां उसकी शिकायत दर्ज की गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, जहां पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया हो। पीड़िता को हुए मानसिक और शारीरिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे 4,00,000 की प्रतिकर राशि प्रदान करने का निर्देश दिया।
दरअसल कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्र ने 10 जनवरी 2023 को स्कूल में अपनी शिक्षिका को आपबीती सुनाई। उसने बताया कि उसका सौतेला पिता पिछले कुछ सालों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। 5 जनवरी 2023 को भी आरोपी ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया और घर पर अकेले पाकर उसके साथ गलत काम किया।