इंदौर

सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना एवं धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

Sunil paliwal-Anil bagora
सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना एवं धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना एवं धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली/ इंदौर। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में इंटरनेट पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों/रपटों पर गंभीर रुख अपनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से ऐसी खबरों को तत्काल अपने अपने मंच से हटाने को कहा है। इस बारे में मंत्रालय ने एक सलाह जारी की है। वही मध्यप्रदेश  ने कहा कि कोराना वायरस के गंभीर संकट में किसी तरह की अफवाहों एवं गाइडलाइन के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं देने वालों तथा धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने 5 मार्च तक पूरी तरह से लॉक डाउन है लेकिन कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने कहा कि पूरी संभावना है कि हम इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक के लिए कर देंगे यह समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा इस दौरान 16 आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उनकी सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रहेंगे शराब दुकान है निजी सभी संस्थान फैक्ट्री दुकाने बाजार सब बंद रहेंगे और यह आदेश 144 में जारी हुआ है इसका उल्लंघन करने पर 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। 

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍

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