Sunday, 22 February 2026

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अरावली का पूरा विवाद क्या है...? : मुख्य रूप से प्रचार और गलतफहमियों पर आधारित

paliwalwani
अरावली का पूरा विवाद क्या है...? : मुख्य रूप से प्रचार और गलतफहमियों पर आधारित
अरावली का पूरा विवाद क्या है...? : मुख्य रूप से प्रचार और गलतफहमियों पर आधारित

अरावली का पूरा विवाद क्या है...?

दिल्ली. असल में कोई बड़ा विवाद नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से प्रचार और गलतफहमियों पर आधारित है। कुछ लोग इसे पर्यावरण के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वैज्ञानिक परिभाषा को अंतरिम रूप से स्वीकार किया है, साथ ही नए खनन पर रोक लगाई है।

अभी तक अरावली की कोई एकसमान लिखित वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। इसे राजस्थान से दिल्ली तक फैली एक प्राचीन पर्वतमाला के रूप में जाना जाता था, जिसकी ऊंचाई की कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अरावली पहाड़ियों की एकसमान स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बनाई जाए, क्योंकि अलग-अलग राज्य अलग-अलग परिभाषाएं अपना रहे थे। कुछ जगहों पर इसे अरावली माना जा रहा था, कुछ पर नहीं, और इसका फायदा उठाकर खनन और निर्माण हो रहा था।

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक समिति गठित की। इस समिति ने अरावली को मापने के लिए स्थानीय राहत (local relief) से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले भू-आकृतियों को मानदंड बनाने का प्रस्ताव दिया। यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक है और सैटेलाइट से आसानी से पहचाना जा सकता है। (नोट: यह ऊंचाई स्थानीय आधार से मापी जाती है, न कि समुद्र तल से।)

सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक वैज्ञानिक तरीका माना और जब तक पूर्ण वैज्ञानिक मैपिंग तथा सस्टेनेबल प्लानिंग नहीं हो जाती, तब तक के लिए इसे स्वीकार किया। साथ ही, नए खनन लीज या नवीनीकरण पर रोक लगा दी।

विवाद मुख्य रूप से इस 100 मीटर मानदंड को लेकर है, जो अभी अंतिम नहीं है और जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है। पहले भी परिभाषा न होने से खनन और निर्माण हो रहा था।

100 मीटर मानदंड अपनाने के बाद भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और राज्यों के कानून पूरी तरह लागू रहेंगे, चाहे ऊंचाई कम ही क्यों न हो। इसलिए यह कहना कि इससे खनन या निर्माण बढ़ जाएगा, गलत है।

केंद्र सरकार ने न तो कोई नया खनन पट्टा दिया है और न ही पुराने का नवीनीकरण किया है। सिर्फ एक परिभाषा दी है, जिसे कोर्ट ने अंतरिम स्वीकार किया है और जो अभी अंतिम भी नहीं है। अंतिम होने के बाद भी इसे बदला जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा तय की है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है। साथ ही, क्षेत्र में सस्टेनेबल माइनिंग और पारिस्थितिक बहाली के लिए निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली से गुजरात तक 690 किमी से अधिक में फैली यह श्रृंखला हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से होकर गुजरती है। यह उत्तर-पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक रीढ़ की भूमिका निभाती है।

पारिस्थितिक रूप से, अरावली मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करती है, जो थार रेगिस्तान को उपजाऊ इंडो-गंगा के मैदानों में पूर्व की ओर फैलने से रोकती है।

यह जलवायु विनियमन, भूजल पुनर्भरण तथा जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चंबल, साबरमती तथा लूनी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां अरावली प्रणाली से निकलती हैं या उससे पोषित होती हैं।

यह क्षेत्र चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तांबा, जस्ता तथा टंगस्टन जैसे खनिजों से समृद्ध है, जिसने ऐतिहासिक रूप से इसे एक माइनिंग हब बनाया है।

हालांकि, पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक खनन से जंगलों का गंभीर क्षरण हुआ है, भूजल स्तर कम हुआ है तथा हवा की गुणवत्ता खराब हुई है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में।

सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) ने अरावली की सुरक्षा के लिए एक विज्ञान-आधारित, बहु-स्तरीय रणनीति का प्रस्ताव दिया। मुख्य सिफारिशों में शामिल थे:

सभी राज्यों में अरावली रेंज की व्यापक वैज्ञानिक मैपिंग।

खनन गतिविधियों का मैक्रो-लेवल पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वन्यजीव गलियारों, एक्विफर रिचार्ज क्षेत्रों, जल निकायों तथा संरक्षित आवासों में खनन पर सख्त प्रतिबंध।

जब तक उचित मैपिंग तथा मूल्यांकन पूरे नहीं हो जाते, तब तक कोई नई खनन लीज या नवीनीकरण नहीं।

वायु प्रदूषण में योगदान देने वाली पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों का सख्त विनियमन।

इन सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने आदेश में स्वीकार कर लिया।

पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

  • इसने मौजूदा कानूनी खनन को सख्त विनियमन के तहत जारी रखने की अनुमति दी, जबकि नए अनुमोदन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कुल प्रतिबंध अक्सर अवैध खनन माफिया तथा अनियमित खनन को बढ़ावा देते हैं। केंद्र ने जून 2025 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को प्रमुखता से आगे बढ़ाया (यह प्रोजेक्ट मूल रूप से 2023 में शुरू हुआ था)। इस पहल का लक्ष्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में 5 किलोमीटर के बफर जोन में हरियाली बढ़ाना है।
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