दिल्ली

Live Budget 2025: निर्मला ताई ने इनकम टैक्स में करा दी मौज, 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री.. 24 के बाद 30% ही लगेगा टैक्स

Paliwalwani
Live Budget 2025: निर्मला ताई ने इनकम टैक्स में करा दी मौज, 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री.. 24 के बाद 30% ही लगेगा टैक्स
Live Budget 2025: निर्मला ताई ने इनकम टैक्स में करा दी मौज, 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री.. 24 के बाद 30% ही लगेगा टैक्स

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश कर दिया है. 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश हुआ है. आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा. सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ-साथ मिडिल क्लास के भी कई ऐलान किए गए हैं. इस साल का बजट भी पिछले तीन सालों की तरह पेपर लेस है यानि कि ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची हैं. सबसे बड़ा ऐलान नए टैक्स स्लैब को लेकर रहा जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है. सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये ही रखा गया है. अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्‍स होगा. 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा.

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की. इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी. वहीं 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी.

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित स्लैब इस प्रकार है: आयकर स्लैब कर दर

  • 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
  • 4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%
  • 8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%
  • 12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%
  • 16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%
  • 20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%
  • 24,00,001 से अधिक आय पर 30%

नई व्यवस्था के तहत पुराना कर स्लैब: आयकर स्लैब कर दर

  • 3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
  • 3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
  • 6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
  • 9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
  • 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
  • 15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%
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