देहरादून. देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. जिसको लेकर उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है. आईपीएस अधिकारियों से लेकर केस की जांच में शामिल होने वाले पुलिस कर्मचारियों को नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा चुका है. जिसकी जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में दी है.
दरअसल, देश में कल से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है. जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं. कार्यान्वयन की तैयारियों को लेकर सरकार ने विभिन्न केंद्र मंत्रालयों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक कर तैयारियों की गई हैं. जिसको लेकर सीएम धामी ने कहना है कि कानून में वैधानिक रूकावट आने के चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. ऐसे मे यह तीन नए कानून देशभर में लागू होने से सभी चीजों का सरलीकरण हो सकेगा और लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा.
गौरतलब है कि उत्तराखंड समेत देशभर में कल से आपराधिक कानून लागू हो जाएगा. इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी नियम-कानून और धाराएं काफी हद तक बदल जाएंगे. साथ ही नए कानून लागू होने के बाद सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाएगी. वहीं भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला देश भी बन जायेगा.