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7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, अब आसान हुआ LTC क्लेम करना

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Sat, 10 Jul 2021 05:09 PM
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नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों की लिए एक राहत भरी खबर है. कोरोनावायरस संक्रमण के कारण जिन लोगों की माली हालत खराब हुई है उनकी मदद के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के LTC (Leave Travel Concession) से जुड़े नियम आसान बना दिए हैं. इसका फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 31 मई 2021 तक अपना LTC क्लेम नहीं कर पाए थे. वैसे तो LTC क्लेम करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 ही थी. हालांकि नियमों में ढील देने के बाद आप अब भी अपने पुराने बिल जमा करके LTC की छूट का फायदा ले सकते हैं. लेकिन इसमें बिल 31 मार्च 2021 तक के ही होने चाहिए.
दरअसल, सरकार के इस छूट का मकसद ये था कि जो केंद्रीय कर्मचारी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपना बिल जमा करके क्लेम नहीं कर पाए वो अब बिल जमा करके क्लेम कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने यह स्कीम पिछले साल शुरू की थी

सरकार ने पहले इसकी डेडलाइन 31 मई 2021 रखी थी लेकिन अब इसे बढ़ाने का फैसला कर सकती है. हालांकि अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है लेकिन केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक के बिल जमा करके इसका फायदा अब भी ले सकते हैं. केंद्र सरकार ने यह स्कीम पिछले साल शुरू की थी. कर्मचारियों को LTC का फायदा हर 4 साल में 2 बार मिलता है. इसमें आप परिवार के साथ घूम सकते हैं और उसके टिकट क्लेम कर सकते हैं.

इसके पहले मिलते थे केवल दो विकल्प

सरकार के सिस्टम के तहत, कर्मचारियों के पास पहले दो विकल्प हुआ करते थे. पहला तो यह कि वो ट्रैवल करें और खर्च करें. इसमें होटल, खाने आदि का खर्च शामिल होता था. उनके पास दूसरा विकल्प होता था कि तय तारीख के अंदर क्लेम नहीं करने पर उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा. लेकिन, अब इन कर्मचारियों को एक तीसरा विकल्प दे दिया गया है. वो ये कि कर्मचारी इस रकम को ट्रैवल के अलावा भी किसी अन्य खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर में, ट्रैवल के दौरान संक्रमण के जोखिम को देखते हुए सरकार ने इस विकल्प की पेशकश की है.

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