जहां सीएम मोहन यादव ने दो दर्जन से ज्यादा घोषणाएं की. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने पीएम आवास योजना में छूटे हुए परिवारों का दोबारा सर्वे कराने की घोषणा की है. साथ ही कहा कि छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने के बाद 6 माह के अंदर योजना का लाभ दिया जाएगा.
भैरूंदा में ग्राम विकास सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी भाई बहन वंचित रह गए हैं. उन्हें लाभ देने के लिए फिर से सर्वे का काम चालू किया जाएगा.
इतना ही नहीं 6 महीने के अंदर छूटे हुए हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल जाएगा. हालांकि अब प्रधानमंत्री आवास योजना में चार शर्तों को ख़त्म कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना योजना में चार शर्तों को ख़त्म कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार पहले जिनके पास फ़ोन, मोटर साइकिल या स्कूटर, 10000 से अधिक मासिक आय, ढाई एकड़, सिंचित अथवा पांच एकड़ तक असिंचित जमीन थी वो योजना के पात्र नहीं थे. अब 15000 की मासिक आय वाले लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे.
ऐसे परिवार जो किराए से घर लेना चाहते हैं, जिनके पास मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है. उन्हें पीएम आवास योजना के तहत किराए पर घर भी मिलेगा। सरकार ने इससे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग नाम दिया है. इसके लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा.
इसमें सार्वजनिक या प्राइवेट एजेंसी शामिल होंगी. राज्य सरकार एग्रीगेटर के साथ समझौता करेगी. किराया वेतन, शुल्क या पारिश्रमिक से काटा जाएगा. श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, बाजार संघ, शैक्षणिक संस्थान, संविदा कर्मचारी, EWS और LIG परिवार इस योजना के पात्र होंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) 2.0 के तहत अब फ्लैट/घर लेने पर 1.8 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरु कर दी गई हैं.
PMAY के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए पर जाना होगा । वहां, आपको 25 रुपये और जीएसटी का भुगतान (Changes in the rules of PM Awas Yojana) करने के बाद अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा। आपको वहां के कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा।
यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किसी भी निजी संस्था/व्यक्ति को इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी से यह शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।