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हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश पर उप सचिव, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ने प्राथमिक शिक्षक के स्वैच्छिक ट्रांसफर को निरस्त किया

मध्य प्रदेश Published by: paliwalwani Updated Wed, 03 Dec 2025 11:08 PM
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जबलपुर.

श्रीमती रुबीना कुरैशी, प्राथमिक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला, राजा राम ढाना, विकासखंड जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ है. दिनांक 18 /06/2025 को जनजातीय कार्य विभाग भोपाल के द्वारा उन्हें, शासकीय प्राथमिक शाला उन्नत फॉर्म टोला, ब्लॉक, बैहर जिला बालाघाट स्थानांतरित किया गया था. 

स्थानांतरण नीति के अनुसार, उनकी वरिष्ठता, प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग होने के कारण, स्थानांतरित स्थान पर सबसे निचले स्तर पर संधारित की जानी थी. स्वैच्छिक ट्रांसफर आवेदन प्रस्तुत करते समय, श्रीमती कुरैशी ट्रांसफर नीति के प्रावधानों से अनभिज्ञ थी, अतः जानकारी के अभाव में, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था. 

सीनियरिटी समाप्ति की जानकारी होने पर, उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ट्रांसफर आदेश दिनांक 18/06/2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की थी. परंतु, एक निश्चित समय तक सुनवाई न होने के परिणाम स्वरुप, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की थी. श्रीमती कुरैशी की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट में, पैरवी करते हुए आदेश प्राप्त किया गया था, कि क्योंकि, यह मामला गलत जानकारी के अभाव में सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाला मामला हैं. 

ट्रांसफर प्राथमिक शिक्षक की संपूर्ण अर्जित वरिष्ठता को समाप्त कर रहा हैं. अतः जनजाति कार्य विभाग, भोपाल, ट्रांसफर आदेश दिनांक 18/06/2025 निरस्त करने के बारे में 30 दिवस के अंदर निर्णय करें।. उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्राथमिक शिक्षक के पक्ष में अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई थी. प्रकरण में अंतिम निर्णय 28 अगस्त 2025 को प्राप्त किया गया था.

उच्च न्यायालय जबलपुर, के निर्णय के परिपालन में दिनांक 21 नवंबर 2025 को जनजातीय कार्य विभाग भोपाल, उप सचिव ने ट्रांसफर आदेश दिनांक 18 जून 2025 को निरस्त करते हुए श्रीमती रुबीना कुरैशी को पूर्व के स्थान, प्राथमिक विद्यालय, राजा राम धाना, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ रहने का आदेश पारित किया हैं. ट्रांसफर प्रकरण में, प्राथमिक शिक्षक की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की.

  • अधिकत जानकारी के लिए मोबाइल संवाद : 9827727611, 8085937660 पर संपर्क कर सकते हैं.
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