भोपाल : उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी अब आंदोलन, बंद, धरना, प्रदर्शन या दंगों के दौरान किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी वसूली की जाएगी। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जो नुकसान की वसूली के आदेश पारित करेगा। शिवराज कैबिनेट के फैसलों को सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का एवं नुकसानी वसूली विधेयक 2021 लाया गया है। इस विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसमें गठित किए जाने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। 90 दिन के भीतर वहां अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल को नुकसान से दो गुना राशि का आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है।