मध्यप्रदेश । भारत निर्वाचन आयोग ने विधान सभा उप चुनाव के दौरान एक्जिट पोल पर पाबंदी का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार मतदान के दौरान एग्जिट पोल करने या उनका प्रसारण या परिणाम प्रकाशित करने पर रोक रहेगी। उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के दिन 3 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 नवंबर 2020 शाम 6:30 बजे तक की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है कि इस दौरान किसी भी तरह का एग्जिट पोल कराया या दिखाया नहीं जा सकेगा। किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन पर रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि साधारण निर्वाचन के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।