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बिना नॉमिनी चुने सब्सक्राइबर की हो गई मौत, तो इस तरह फाइल करें डेथ क्लेम

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Thu, 19 May 2022 11:07 AM
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रिटायरमेंट के बाद लोगों को पैसों की कमी न हो इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक ऐसी रिटायरमेंट स्कीम (Retirement Scheme) हैं जिसमें एकमुश्त पैसे निवेश करने पर आपको हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है. पहले यह स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था.लेकिन, साल 2009 के बाद से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया. यह एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट सेविंग प्लान  (Voluntary Retirement Saving Plan) है.

स्कीम में पैसे निवेश करने के बाद सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को सारी रकम वापस कर दी जाती है. PFRDA के बनाए रूल के मुताबिक एनपीए खाते में जमा पैसे का हकदार केवल नॉमिनी (Nominee) ही होता है.लेकिन, कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें सब्सक्राइबर ने खाते में नॉमिनी को फिल नहीं किया है. इस कारण NPS में निवेश किए गए पैसे निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

नॉमिनेशन न होने पर कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा क्लेम

अगर किसी खाताधारक की मृत्यु नॉमिनेशन से पहले हो जाती है ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे उसके परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलते हैं. इसके लिए परिवार को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) दिखाना होगा. आपको इस सर्टिफिकेट को राज्य के रेवेन्यू विभाग में जमा करना होगा. इसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी. इसके बाद खाते में जमा राशि को परिवार को सौंप दिया जाएगा.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स :

  • सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate)

  • सब्सक्राइबर का आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  • नॉमिनी या उत्तराधिकारी का आधार कार्ड

  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

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