सतना :
सहारा समहू के प्रमुख सुब्रतो राय समेत चार के विरूद्ध सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज,धारा 420,34आईपीसी एंव मध्यप्रदेश निझेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत हुई कायमी। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले तो अपनी रकम की वापसी के लिए चक्कर काट- काट कर परेशान हैं ही,रकम जमा कराने वाले एजेंट भी संकट से घिरे हुए हैं। निवेशकों के साथ साथ एजेंट भी कंपनी द्वारा भुगतान न किए जाने से नाराज हैं। सतना में सहारा के एजेंट रीवा रोड स्थित ऑफिस के गेट पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं।
देशभर के लाखों निवेशकों से अलग-अलग स्कीमों में रकम का निवेश करवा कर भुगतान नहीं करने के मामले में बदनाम हो चुके सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय समेत उनकी कंपनी के 4 लोगों के खिलाफ सतना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एक निवेशक ने दर्ज कराया है।
उधर, सहारा प्रमुख कहे जाने वाले सुब्रत और उनकी कंपनी के खिलाफ उनकी कंपनी में ही काम करने वाले एजेंटों ने भी मोर्चा खोल रखा है। एजेंट यहां पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं।
हासिल जानकारी के मुताबिक देश के करोड़ों निवेशकों की निवेश राशि की मैच्योरिटी का भुगतान नही कर रही कंपनी सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ सतना की सिटी कोतवाली में आईपीसी की धारा 420,34 एवं मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1)के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।एजेंट और निवेशक जितेंद्र गावरी निवासी सिंधी कैम्प सतना की तरफ से कराई गई इस एफआईआर में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के साथ सहारा क्रेडिट सोसायटी के अध्यक्ष ओपी श्रीवास्तव,डायरेक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव एवं करुणेश अवस्थी को भी आरोपी बनाया गया है।
निवेशक एवं शिकायतकर्ता जितेंद्र गावरी पिता स्व नंदलाल गावरी ने पुलिस को बताया कि सहारा इंडिया के एजेंटों के माध्यम से सुब्रत रॉय ने देश भर में शाखाएं संचालित कर करोड़ो लोगों की रकम बचत के नाम पर अपनी अलग - अलग कंपनियों की अलग- अलग स्कीमों में निवेश कराई थी। निवेशकों को कंपनी ने मुनाफे और ब्याज के साथ तय समय पर मैच्योरिटी राशि के भुगतान का वचन दिया था। लेकिन निश्चित तारीख गुजरे महीनों- वर्षो का समय गुजरने के बाद भी निवेशकों को रकम नही लौटाई जा रही।
जितेंद्र ने पुलिस उसने भी सहारा समूह में 7 लाख 49 हजार रुपए का निवेश किया था। मैच्योरिटी राशि के साथ कंपनी ने उसे इस निवेश पर 13 लाख 62 हजार रुपए भुगतान करने का वचन दिया था। लेकिन अभी तक उसकी रकम नही लौटाई गई। इसके अलावा उसने अन्य निवेशकों के लगभग 10 करोड़ जमा कराए हैं जबकि अन्य एजेंटो ने भी लगभग 300 करोड़ का निवेश सहारा में कराया है।
बता दें कि सुब्रत रॉय को सेबी ने भी दोषी ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट ने जेल भी भेजा है। रॉय दो साल जेल में रहे हैं। सुब्रत रॉय पर देश के करोड़ों निवेशकों से बचत के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश करा कर रकम वापस न करने का आरोप है। रॉय के खिलाफ देश के कई शहरों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।