इंदौर :
बालमुकुन्द और अन्य आरोपियों द्वारा 3 जून 2017 को वाहनों से आकर धारदार हथियार एवं आर्म्स से फरियादी एवं उसके साथियों पर कातिलाना हमला किया और मारने की नीयत से गोली चलाई गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी डेहरी सराय थाना पीथमपुर पर अपराध क्रमांक 075/17 धारा 147, 148, 149, 307, 294, 506 भादवि 25, 26 आर्म्स एक्ट कायम किया गया।
आरोपी बालमुकुंद सिंह गौतम के पूर्व विधायक होने से प्रकरण का विचारण एम.पी., एम.एल.ए. न्यायालय इंदौर में हुआ। न्यायालय द्वारा 24 जून, 2023 को निर्णय दिया गया। आरोपी बालमुकुन्द के साथ राजेश सिंह पटेल ग्राम जामंदा जिला धार, पंकज गौतम निवासी लेबड, पप्पू उर्फ वीरेन्द्र गौतम निवासी लेबड, मनोज सिंह गौतम निवासी लेबड और राकेश सिंह गौतम निवासी लेबड को सजा सुनाई गई है।