इंदौर.
इंदौर के विजय नगर क्षेत्र (स्कीम 54) में सड़क धंसने की घटना सामने आई. जांच में सामने आया कि एयरटेल कंपनी ने बिना नगर निगम की अनुमति के केबल लाइन डाली थी, जिससे सड़क पर गड्ढा बन गया. महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त ने एयरटेल पर ₹4 लाख का जुर्माना लगाया, साथ ही एफआईआर करने के निर्देश भी दिए. महापौर ने स्पष्ट किया कि भविष्य में कोई भी कंपनी बिना नगर निगम की अनुमति कार्य नहीं करेगी.
मेघदूत गार्डन के सामने सड़क में अचानक हुए गडढे को लेकर कराई गई जांच में भारती एयरटेल कंपनी की लापरवाही सामने आई है. कंपनी की ठेकेदार फर्म द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल डाले जाने के दौरान उपचारित जल की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से हो रहे, लीकेज के चलते मिट्टी का कटाव हुआ और सड़क धंस गई. संबंधित कंपनी व ठेकेदार फर्म पर जुर्माना आरोपित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है.
बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा था कि स्कीम नंबर 54 में सड़क धंसने से गहरा गड्ढा होने की जांच कराई जा रही है. मंत्री विजयवर्गीय और महापौर भार्गव के निर्देश पर निगमायुक्त शिवम् वर्मा ने अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया व अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी को मौका मुआयना कर जांच करने के निर्देश दिये थे.
दोनों अधिकारियों ने मौके पर जांच करने पर पाया कि भारती एयरटेल कंपनी की ठेकेदार फर्म स्टेलाइट प्रायवेट लिमिटेड के संचालक जगदीश शर्मा द्वारा बिना निगम की अनुमति के ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के दौरान उपचारित जल की पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था. पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी का रिसाव होने लगा. इससे मिटटी कटाव हुआ और सड़क धंसने के कारण बड़ा गड्ढा बन गया.
भारती एयरटेल व उसकी ठेकेदार फर्म की लापरवाही उजागर होने के बाद निगमायुक्त ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसपर ऑप्टिकल फाईबर केबल के तीन बंडल एवं अन्य सामग्री (जिसकी कीमत लगभग 60 हजार रूपये) मौके से जब्त की गई तथा संबंधित ठेकेदार कंपनी से राशि 3 लाख रूपये जुर्माना वसूल किए जाने हेतु नोटिस भी जारी किया गया. इसके साथ ही संबंधित कंपनी/ठेकेदार के विरूद्ध थाना विजय नगर में एफआईआर दर्ज करने हेतु संबंधित जोन स्तर से पत्र भी भेजा गया है.