इंदौर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर ने दिनांक 11 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इंदौर में कल सोमवार 12 अप्रैल तक कुल 5 दिन (शुक्रवार) 16 अप्रैल तक केरोना कर्फ्यू आदेश के आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश तत्काल प्रभावा से प्रभाशील रहेगा. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा. शेष आदेश एवं समय-समय पर दी गई दूट पूर्ववत लागू रहेगी. इंदौर में प्रशासन ने 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है. जिसके तहत सुबह 10:00 बजे तक दूध , सब्जी , किराना मिलेगा और रेस्टोरेंट्स संचालक अपना किचन चालू कर होम डिलीवरी भी करवा सकेंगे. औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां चालू रहेगी और बैंक, ATM सहित अन्य गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है. ट्रांसपोर्ट संचालन भी जारी रहेगा. 17 और 18 अप्रैल को शासन द्वारा पूर्व से घोषित लॉकडाउन जिसे अब कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है. वह लागू रहेगा. अगर शासन उसमें कोई संशोधन नही करता है तो फिर 19 अप्रैल को सुबह 6:00 बजे तक यह कोरोना कर्फ्यू जारी रह सकता है. इसमे सुबह 6 से 10 तक किसे और क्या-क्या छूट रहेगी, देखें विस्तृत आदेश.
● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️