इंदौर :
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय (collector office) के सभाकक्ष में गाईड लाईन वर्ष 2023-24 हेतु जिला मूल्यांकन समिति (District Evaluation Committee) की बैठक आयोजित हुई. बैठक में मार्गदर्शिका वर्ष 2023-24 हेतु अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण सहित अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. गाईड लाईन वर्ष 2023-24 में केवल 5.38 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई. बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति श्री बालकृष्ण मोरे, जिला पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह की 25 तारीख तक जिले की कुल गाईड लाईन लोकेशनों 4930 में से 2439 लोकेशनों पर अधिक मूल्य के दस्तावेज पंजीबद्ध हुए हैं, अर्थात गाईडलाईन की लगभग 49 प्रतिशत लोकेशन पर अधिक मूल्य पर दस्ताावेज पंजीबद्ध हुए हैं.
बैठक में बताया गया कि गाईडलाईन वर्ष 2023-24 में इंदौर जिले में मात्र 5.38 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है. जिले की कुल लोकेशन 4930 है, जिन पर 5.38 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है. कृषि भूमि में 6.69 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है. इंदौर शहर में सर्वाधिक दस्तावेज भूखण्ड के होते हैं जिनमें 4.42 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है. 158 नवीन कॉलोनियों को गाईडलाईन में शामिल किया जा रहा है. जिले के विशेष क्षेत्र जैसे सघन बस्तियां, पिछड़े क्षेत्र, पुरानी बसाहट एवं शहर के मध्यक्षेत्र में कोई भी वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है.
प्राप्त आंकड़ों अनुसार इंदौर जिले में पंजीबद्ध विक्रय पत्रों में से लगभग 80 प्रतिशत दस्तावेज अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध हुए हैं. गाईडलाईन दर से 25 प्रतिशत से अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध दस्तावेजों की कुल 1575 लोकेशनों में से मात्र 172 लोकेशनों अर्थात इंदौर जिले की कुल लोकेशनों के मात्र 3.48 प्रतिशत लोकेशन पर ही वर्तमान दरों में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है.
बैठक में बताया गया कि मध्यगप्रदेश के राजस्व का लगभग 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व इंदौर जिले से प्राप्त होता है. इस वर्ष गाईडलाईन दरों को व्यापक विश्लेषण करने इस तरह से प्रस्तावित किया गया है, जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि हो, साथ ही आम नागरिकों को कोई परेशानी भी न हो. शासन द्वारा आगामी वर्ष 2023-24 में दस्तावेजों के पंजीयन की सम्पदा 2 प्रणाली को लागू किया जाना है.
श्री मोरे ने बताया है कि प्रस्तावित गाइडलाइन आम जनता के लिए पंजीयन कार्यालय में रखी जाएगी और दावे आपति आमंत्रित भी किए जाएंगे.