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Indore News : न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले शपथपत्रों पर पचास रूपए के स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की मांग

इंदौर Published by: paliwalwani Updated Thu, 27 Jun 2024 01:55 AM
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इन्दौर. शपथपत्र पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति महोदय को "पत्र-याचिका"/ आवेदन पत्र भेजा.

इन्दौर अभिभाषक संघ ,इन्दौर के "पूर्व-अध्यक्ष" गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि मध्यप्रदेश के न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले शपथपत्रों को तस्दीक करने के लिए माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शपथ आयुक्तों की नियुक्तियां की गई है।वर्ष-2023 तक मध्यप्रदेश के न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले शपथपत्रों पर कोई स्टाम्पशुल्क का स्टाम्प/ टिकट नहीं लगाना पड़ता था।

लेकिन इस वर्ष 2024 में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय  द्वारा MP NO. 442 / 2023 में  दिनांक 25 / 04 / 2024  को सुनवाई के समय भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 के प्रावधानों के अनुसार दिए गए निर्देशों के बाद से न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले शपथपत्रों पर पचास रूपए का स्टाम्प टिकट लगाया जाना शुरू कर दिया गया है। इस कारण सभी पक्षकारों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। अब पक्षकारों को प्रत्येक शपथपत्र पर पचास रूपए का स्टाम्प टिकट लगाना पड़ रहा है।

गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति महोदय को एक आवेदन पत्र / "पत्र-याचिका" प्रेषित कर मांग की है कि दिनांक 25/04/2024 के पहले जिस तरह मध्यप्रदेश के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले शपथपत्रों पर कोई स्टाम्प टिकट नहीं लगाना पड़ता था उसी तरह वर्तमान में भी मध्यप्रदेश के न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले शपथपत्रों पर पचास रूपए के स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की कृपा करें और स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में  उचित आदेश-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

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