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Indore news : मारपीट के आरोपी को चिन्हित कर भँवरकुआं पुलिस ने किया खुलाशा : आरोपी भेजा जेल

इंदौर Published by: sunil paliwal-Anil Bagora Updated Tue, 20 Aug 2024 12:48 AM
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इन्दौर. शहर में अपराधों नियंत्रण हेतु पुलिस उपायुक्त नगरीय जोन-4 श्री डॉ. ऋषिकेश मीणा द्वारा संदिग्ध बदमाशो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नगरीय जोन-4 आनंद यादव व सहायक पुलिस आयुक्त जूनी इन्दौर  देवेन्द्र सिंह धुर्वे के द्वारा उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही के हेतु थाना प्रभारी भँवरकुआं निरीक्षक राजकुमार यादव को निर्देशित किया।

घटना क्रम- विदित हो कि दिनांक 18/08/2024 के प्रातः नानक नगर पिपलियाराव इन्दौर में हेयर सैलून कर्मचारी के साथ रितेश राजपूत व उसके साथी के रोड पर सही चलने की बात को लेकर पीडित फरियादी को अश्लील गालिया दी व मारपीट कर धमकी देने पर पीडित फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना भँवरकुआं इन्दौर पर अपराध क्रमांक 853/2024 धारा 115 (2), 296, 351(2), 3 (3) बी.एन.एस का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया, प्रकरण के आरोपी हितेश राजपुत व उसके साथियो के पतारसी हेतु पुलिस टीम को लगाया।

प्रकरण की कायमी पश्चात वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशानुसार थाना भँवरकुआं पर पुलिस टीम गठित कर उक्त घटना में तत्काल कार्यवाही करने हेतु लगाया गया था, पुलिस टीम के व्दारा तत्काल कार्यवाही करते घटना के मुख्य बदमाश रितेश राजपुत पिता पंकज राठौर उम्र 28 साल निवासी 47 तेजाजी चौक पालदा इन्दौर को पहचान कर बदमाश आरोपी को गिफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही की गई, पीडित फरियादी के जाति प्रमाण पत्र के अधार पर प्रकरण में अनुसंधान के दौरान धारा 3(2) (V) (A) SC.ST Act की वृद्धि की है।

आरोपी रितेश राजपूत को माह नवम्बर 2023 में श्रीमान विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जूनी इन्दौर के न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत आरोपी बदमाश रितेश राजपुत को 3 वर्ष के लिये बाउण्ड ओवर किया गया था। घटना में शामिल आरोपी के अन्य साथियो को चिन्हित कर पुलिस टीम के व्दारा तत्परता से छापेमारी की जा रही है।

आरोपी का नाम पता - रितेश राजपुत पिता पंकज राठौर उम्र 28 साल निवासी 47 तेजाजी चौक पालदा इन्दौर व उसके अन्य साथी। आरोपी रितेश का अपराधिक रिकॉर्ड बदमाश के विरुध्द इन्दौर शहर व देहात कुल 11 अपराधिक प्रकरण जिसमें लूट, अवैध हथियार रखना, गैर इरादतन हत्या, अवैध वसूली, आडीबाजी, बलवा, तोड़फोड़, मारपीट धमकी देने जैसे के दर्ज होना पाये है

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