इंदौर : इंदौर जिला न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने गुमास्ता नगर की 85 लाख मूल्य की चोरी के प्रकरण में आरोपित बहू को जमानत पर रिहा कर दिया. आरोपी श्रीमती माधुरी अग्रवाल एवं अन्य पर थाना चंदन नगर, इंदौर में भा द वि की धारा 380, 457 एवं 120 बी के अंर्तगत प्रकरण दर्ज किया गया था. आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए उनके अभिभाषकद्वय पं डी जी मिश्र एवं अखिलेश कुमार मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि उनके पक्षकार को अभियोगी ने असत्य आधारों पर फंसाया है, उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है. पीठासीन अधिकारी माननीय मनीष भट्ट ने आरोपी के अभिभाषकगण पं डी जी मिश्र एवं अखिलेश कुमार मिश्रा के तर्कों को मान्य करते हुए आरोपी माधुरी पति राहुल अग्रवाल को पचास-पचास हजार रुपये की दो सक्षम जमानत एवं एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. उक्त जानकारी पं डी जी मिश्र एडवोकेट मो. 98270 64862 ने पालीवाल वाणी को दी.