नई दिल्ली :
एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने वालों को सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों या प्रचार सामग्री से परहेज करने की सलाह दी.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों को सलाह जारी की गई है और उदाहरण दिखाए गए हैं जहां हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाई दिए हैं.
एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के प्रावधानों में उल्लेख किया गया है कि "समाचार पत्रों को ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जो गैरकानूनी या अवैध हो."
"पीआरबी अधिनियम,1867 की धारा 7 के तहत, विज्ञापन सहित कानूनी तौर पर सभी सामग्रियों के लिए संपादक ज़िम्मेदार होंगे. सिर्फ़ पैसा कमाना प्रेस का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए, ये बहुत बड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी के बराबर है."