नई दिल्ली : विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स से सफर करना अब आसान हो जाएगाहै. दरअसल, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन करने वाली डोमेस्टिक एयरलाइंस को तेल मार्केटिंग कंपनियों से विमान ईंधन यानी एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) की खरीद पर 11 फीसदी बेसिक एक्साइज ड्यूटी से राहत दे दी है. यानी अब ATF पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लेग्गी.
मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है. मंत्रालय ने अपने एक नोटिफिकेशन में कहा कि डोमेस्टिक एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूला जाएगा. यह फैसला 1 जुलाई, 2022 से ही लागू हो गया है.
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने गत एक जुलाई को विमान ईंधन के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी. उसके बाद यह संदेह था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन करने वाली डोमेस्टिक एयरलाइंस पर यह शुल्क लागू होगा या नहीं. लेकिन अब सरकार ने इसे बिलकुल साफ कर दिया है.
हालांकि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने यह राय दी थी कि एटीएफ के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाली डोमेस्टिक एयरलाइंस को 11 फीसदी की दर से बेसिक एक्साइज ड्यूटी देना होगा. लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस पर यह एक्साइज ड्यूटी नहीं लागू होगा. आपको बता दें कि यह व्यवस्था विदेशी एयरलाइंस को एक्साइज ड्यूटी में दी जाने वाली छूट के अनुरूप ही होगी.
सरकार के इस फैसले पर एयरलाइन इंडस्ट्री में खुशी है. केपीएमजी के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, ‘विदेश जाने वाले विमान के विमान ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी लागू होने से सरकार ने राहत दे दी है. यह एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एक स्वागत-योग्य कदम है.’