भोपाल :
बता दें : प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तेजी से हो रहे, विकास और रोजगार के अवसर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय निकायों में आकर बस गए हैं. वर्ष 2016 में कराए गए सर्वे में ऐसे एक लाख 17 हजार से अधिक मामले सामने आए थे. तब सरकार ने 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में जो जहां आवास बनाकर रह रहा था, उसे स्थायी पट्टा देने का निर्णय लिया था.
सितंबर 2022 में 47,591 पट्टे देने का निर्णय लिया था और इनमें से 35 हजार लोगों को पट्टे दिए भी जा चुके हैं. इस बीच जनप्रतिनिधियों सहित अन्य माध्यमों से पट्टा देने के लिए पात्रता अवधि बढ़ाने की मांग सामने आई थी. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2018 करना प्रस्तावित किया था.
पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 दिसंबर 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में जो जहां रह रहा है, उसे आवासीय पट्टा देने की घोषणा की थी. इसके दृष्टिगत विभाग ने अब पट्टा देने के लिए पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करना प्रस्तावित किया है.
अधिकतम 400 वर्गमीटर का भूखंड के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के पांच से लेकर 15 प्रतिशत के बराबर लीज दर पर पट्टा दिया जाएगा. इसके लिए भूखंड पर आधिपत्य संबंधित को प्रमाणित करना होगा.