भोपाल :
मध्यप्रदेश में स्वाद के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. उन्हें अब तंदूर की करारी और लजीज रोटी का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा. सरकार ने ढाबों होटलों में तंदूर भट्टी के प्रयोग पर रोक के आदेश Order to ban the use of Tandoor Bhatti जारी कर दिए हैं. आदेश के अंतर्गत तंदूर का उपयोग किये जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा. बढ़ते वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है.
मध्यप्रदेश के खाद्य विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं. आदेश के अंतर्गत बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर ढाबोें होटलों में तंदूर पर रोक लगाने का निर्णय लेने की बात कही गई है. इस आदेश पर तुरंत अमल करने को कहा गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने ढाबों होटलों के मालिकों को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है. ढाबों और होटलों के संचालकों को लकड़ी और कोयला के तंदूर का उपयोग बंद करने के आदेश दिए गए हैं. उन्हें इलेक्ट्रिक ओवन या एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
प्रशासन के एक आदेश से ढाबा होटल मालिकों के होश उड़ गए हैं. गौरतलब है कि बाहर खाना खानेवालों के लिए पनीर युक्त तंदूरी रोटी बड़ा आकर्षण रहता है. तंदूरी रोटी पर बैन लगने से ढाबा होटल मालिकों के कारोबार पर जबर्दस्त असर पड़ना तय दिख रहा है. यही कारण है कि ढाबा और होटल संचालक इस आदेश का जोरदार विरोध कर रहे हैं.