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फार्मासिस्ट नहीं तो लाइसेंस निरस्त, अब हर कोई नहीं बेच पाएगा दवा, तीन महीने की सजा भी...

भोपाल Published by: paliwalwani Updated Fri, 10 Oct 2025 02:05 AM
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भोपाल.

मध्यप्रदेश में अब बिना फार्मासिस्ट के दवाओं के बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सूत्रों की खबरों के अनुसार, फार्मेसी काउंसिल ने नोटिस जारी कर कहा कि बिना फार्मासिस्टम अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालित होता मिला तो लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई के साथ तीन महीने की सजा भी होगी.

वहीं मेडिकल स्टोर अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा भी नहीं दे पाएंगे, गैर-पंजीकृत व्यक्तियों के दवा वितरण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह भी बता दें कि जहरीले कफ सिरप से मध्यप्रदेश में ही अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पीड़ित उपचाररत बच्चों का हाल जानने नागपुर के अस्पताल पहुंचे और सीएम ने वादा किया कि इस गंभीर मामले में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा.

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