भोपाल : आईएएस लॉबी के विरोध के बावजूद भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है. इस बारे में 9 दिसम्बर 2021 को अधिसूचना जारी कर दी गई. प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में पत्रकार वार्ता के जरिए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोनों शहरों की नगर निगम सीमा में यह सिस्टम लागू होगा. गृहमंत्री डॉ. मिश्रा के मुताबिक भोपाल के 38 और इंदौर के 36 पुलिस थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के दायरे में आएंगे.
- एडीजी स्तर का अधिकारी होगा पुलिस कमिश्नर : गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होगा. डीआईजी स्तर के दो अधिकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर, एसपी स्तर के 8 अधिकारी डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एएसपी स्तर के 12 अधिकारी एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर और डीएसपी स्तर के 30 अधिकारी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के बतौर पदस्थ होंगे. ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर एसपी ग्रामीण का ही नियंत्रण होगा.
- ये होंगे अधिकार : कमिश्नर सिस्टम के तहत पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/16, 144, 133, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, मोटर व्हीकल एक्ट, अनैतिक देह व्यापार, शासकीय गोपनीयता, यातायात व्यवस्था सहित अन्य अधिकार प्राप्त होंगे. 40 सालों से मप्र के बड़े शहरों इंदौर व भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रयास चल रहे थे. हर बार आईएएस लॉबी के विरोध के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था. सीएम शिवराज सिंह की प्रतिबद्धता के चलते अंतत : यह सिस्टम लागू हो पाया.
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