Thursday, 03 July 2025

आमेट

आमेट हलचल : आमेट नगरपालिका ने कैलाश कार्टन एण्ड जीनींग फेक्ट्री मालिक पुसालाल मानसिह चेरिटी ट्रस्ट को भेजा नोटिस

M. Ajnabee-Kishan Paliwal
आमेट हलचल : आमेट नगरपालिका ने कैलाश कार्टन एण्ड जीनींग फेक्ट्री मालिक पुसालाल मानसिह चेरिटी ट्रस्ट को भेजा नोटिस
आमेट हलचल : आमेट नगरपालिका ने कैलाश कार्टन एण्ड जीनींग फेक्ट्री मालिक पुसालाल मानसिह चेरिटी ट्रस्ट को भेजा नोटिस

● 94 लाख 65 हजार रू.जमा करवाने के दिये आदेश : राशि जमा नहीं करवाने पर कुकीं वारंट की होगी कार्यवाही

आमेट । नगरपालिका मण्डल आमेट ने नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित कैलाश काटंन एण्ड जीनींग फेक्ट्री आमेट के मालिक पुसालाल मानसिंह का चेरिटी ट्रस्ट भीलवाड़ा को  राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 अन्तर्गत एक मांग पत्र भेज 94 लाख 65 हजार 630 रूपयें  एक पखवाड़े मे जमा करवाये अन्यथा कुकीं वारंट संबधित कार्यवाही अमल मे लायें जाने को कहा गया है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रतापसिंह भाटी ने भेजे पत्र मे बताया कि नगरपालिका आमेट क्षैत्र मे पटवार मंडल आमेट के आराजी संख्या 3020, 3021, 3022, 3023 व 3028  कुल रकबा भूमि मेसे 39788 वग्रगज भूमि का रूपांतरण प्राधिकृत अधिकारी/भू.रू./उपखण्ड अधिकारी राजसमंद राजस्थान भू राजस्व/नगरीय क्षेत्रों मे आवासीय एवं वाणिज्यक प्रयोजनार्थ हेतु कृषि भूमि का आंवटन संपरितर्वन एंव नियमितीकरण/अधिन पंट्टा सं.265/98 मिसल नं.22/98 दिं.18 जून 1998 को जारी किया गया था। जिसे वर्तमान में तुलसी विहार आवासीय योजना के नाम से जाना जाता हैं। पत्र में बताया कि आदेश 22/98 दि.18 जून1998 का.स.6 मे भूमि रूपांतरण नियम 1981 के तहत 10/रू. विकास शुल्क लिया जाकर पालिका द्रारा उक्त आवासीय योजना मे सडक/नाली निर्माण हेतु योजना 1 करोड, दो लाख,छं हजार रू.मेसे जमा कराई गई राशि घटाते हुए शेष राशि 94 लाख 65 हजार 630 रू. पालिका कोष में 15 दिन मे जमा करवाने की सूचना पत्र 3 नवम्बर 2020 को भिजवाया गया। जो 18 नवम्बर 2020 को तामील हो चुका है।फिर भी आजतक नतो बकाया राशि जमा करवाईं गई है। और नहीं कोई संतोषप्रद समाधान प्रस्तुत किया गया है। पत्र में बताया कि न्याय की दृष्टि से पुन.आगाह किया जाता हैं कि इस मांग पत्र के अनुसार 94 लाख 65 हजार 630 रु.पत्र प्राप्ति के 15 दिवस मे पालिका कोष में जमा करा रसीद प्राप्त करे बाद अवधि राशि जमा नहीं होने पर राज.नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131,132 एवं 133 के तहत कुकीं वारंट संबधित कार्यवाही अमल मे लायी जाएगी।

● पालीवाल वाणी ब्यूरों-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️

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