उत्तर प्रदेश

SUPREME COURT : हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों को अनुमति नहीं

Paliwalwani
SUPREME COURT : हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों को अनुमति नहीं
SUPREME COURT : हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों को अनुमति नहीं

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हलफनामा में इस बात का भी जिक्र है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम तैयार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भक्तों के बीच गंगाजल के वितरण और आस-पास के शिव मंदिरों में ऐसे भक्तों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और COVID के उचित व्यवहार और कोरोना के आवश्यक सभी कदमों का पालन करना चाहिए

 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार कहा कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का अधिकार सर्वोपरि है और धार्मिक भावनाओं सहित अन्य सभी भावनाएं इसके अधीन हैं।

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