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IPL स्टार अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश; अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर

📅 21 July 2026, 03:45 PM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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IPL स्टार अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश; अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर
IPL स्टार अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश; अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर

कोलकाता. कोलकाता उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में आईपीएल के क्रिकेट खिलाड़ी अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अदालत ने कथित निजी तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का निर्देश पुलिस को दिया है।

बंगाल के 23 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज पोरेल पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और उन निजी पलों का वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। पोरेल पर धमकी देने का भी आरोप है। वह बंगाल के लिए 116 और आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए 35 मैच खेल चुके खिलाड़ी हैं। उन्हें दिल्ली ने 4 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था।

महिला की शिकायत के अनुसार पोरेल के साथ उनकी जान-पहचान जनवरी 2023 में हुई थी। महिला का आरोप है कि पोरेल ने मंकुंडु स्थित अपने फ्लैट पर ले जाकर शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उन्हें पता चला कि आरोपी के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अवैध रूप से कैद करके रखा गया, खाना नहीं दिया गया और अलग-थलग कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई घटना के बाद उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गई और उन्हें तत्काल उपचार कराना पड़ा। उन्होंने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिलने का भी उल्लेख किया है। अदालत ने कहा है कि जांच के दौरान एक पेनड्राइव जब्त की गई है और उसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री हो सकती है। इसलिए अदालत का मानना है कि आरोपी को गिरफ्तार करना और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करना आवश्यक है, ताकि कथित आपत्तिजनक डेटा को आगे साझा होने से रोका जा सके।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अदालत ने पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। क्रिकेटर पोरेल इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भले ही उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यह मामला 23 जून 2026 को मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

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