मध्य प्रदेश

दैनिक वेतनभोगी को नियमानुसार नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया जाए

lalit purohit
दैनिक वेतनभोगी को नियमानुसार नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया जाए
दैनिक वेतनभोगी को नियमानुसार नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया जाए

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया कि दैनिक वेतनभोगी को नियमानुसार नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी वाले न्यायदृष्टांत में दी गई व्यवस्था का पालन भी सुनिश्चित हो। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता परसवाड़ा बालाघाट निवासी मंगला शर्मा का पक्ष अधिवक्ता राजेश दुबे ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 1989 में लिपिक के पद पर नियुक्त हुईं थीं। पूर्व में उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी वाले न्यायदृष्टांत की रोशनी में अभ्यावेदन का निपटारा करने कहा था। इसके बावजूद दावा खारिज कर दिया गया। इसीलिए न्यायहित में दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करन के बाद राहतकारी निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच अध्यक्ष अशोक पांडे

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