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दिल्ली

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त - 'ग्राहक की गलती नहीं तो बैंक देगा पूरा पैसा, मोबाइल तोड़ो और बचो'

📅 30 October 2026, 12:20 PM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त - 'ग्राहक की गलती नहीं तो बैंक देगा पूरा पैसा, मोबाइल तोड़ो और बचो'
डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त - 'ग्राहक की गलती नहीं तो बैंक देगा पूरा पैसा, मोबाइल तोड़ो और बचो'

नई दिल्ली. डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी नहीं रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि अगर ग्राहक की, खासकर बुजुर्गों की बिना गलती के खाते से रकम निकाली जाती है, तो बैंक जिम्मेदार होगा. बैंक को फ्रॉड की पूरी रकम ग्राहक को लौटानी होगी.

CJI ने कहा - मोबाइल दीवार पर मारो

सुनवाई के दौरान CJI ने हैरानी जताई कि जागरूकता अभियान और अदालती आदेशों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा - "अगर आपको लगे कि मोबाइल पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो मोबाइल को दीवार पर मारो और छूट जाओ. "कोर्ट ने कहा कि जब तक बैंकों को सजा नहीं मिलेगी, वे नहीं सुधरेंगे. जिम्मेदारी सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं रह सकती. एमिकस क्यूरी एनएस नप्पिनाई ने कहा कि गिरफ्तारी का डर पीड़ितों को परेशान करता है और कुछ मनोवैज्ञानिक इसे हिप्नोसिस का रूप बताते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश व टिप्पणियां :

• बैंकों की लापरवाही पर मुआवजा : मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि यदि बैंक या वित्तीय संस्थान की लापरवाही या जांच में कमी के कारण ग्राहक डिजिटल अरेस्ट का शिकार होता है, तो बैंक को पीड़ित को पूरे नुकसान की भरपाई करनी होगी.

• आरबीआई (RBI) के नए नियमों की समीक्षा : कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित 'अपने ग्राहक को जानें (KYC) संशोधन निर्देश, 2026' की समीक्षा करने की बात कही है और इसमें मुआवजे के स्पष्ट प्रावधान शामिल करने पर जोर दिया है.

• संदिग्ध लेन-देन पर रोक और पुलिस को सूचना : बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे असामान्य या संदिग्ध लेन-देन को तुरंत रोकें और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दें.

• व्हाट्सएप और तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी : अदालत ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट में व्हाट्सएप कॉल और मैसेज का भारी दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए व्हाट्सएप को भी अनजान नंबरों से आने वाली संदिग्ध कॉल पर चेतावनी देने जैसी व्यवस्था बनानी चाहिए.

• डिजिटल डकैती करार : कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को सामान्य ठगी न मानकर 'डिजिटल डकैती' करार दिया और ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने को कहा है.

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