दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद से शराब नीति केस में पूछताछ होगी : ED ने दो नवंबर को बुलाया : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

Paliwalwani
मुख्यमंत्री अरविंद से शराब नीति केस में पूछताछ होगी : ED ने दो नवंबर को बुलाया : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
मुख्यमंत्री अरविंद से शराब नीति केस में पूछताछ होगी : ED ने दो नवंबर को बुलाया : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली : शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी केस में केजरीवाल से CBI ने अप्रैल में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान केजरीवाल से 56 सवाल पूछे गए थे। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP सांसद संजय सिंह जेल में हैं।

CBI से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि CBI ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर-मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे AAP को खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। AAP नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

फोटो सोशल मीडिया 

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