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छत्तीसगढ़

नाबालिग पर चाकू और डंडे से नाबालिग पर प्राण घातक हमला : 9 आरोपी गिरफ्तार

📅 31 January 2025, 11:58 PM ✍️ paliwalwani ⏱️ 5 मिनट में पढ़ें
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नाबालिग पर चाकू और डंडे से नाबालिग पर प्राण घातक हमला : 9 आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग पर चाकू और डंडे से नाबालिग पर प्राण घातक हमला : 9 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग. चाकू और डंडे से नाबालिग पर प्राण घातक हमला करने वाले 4 नाबालिग सहित 9 आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त 02 लोहे का धारदार चाकू, 01 स्टील का रॉड, एक डंडा एवं 4 बाइक पुलिस ने जब्त किया है।

थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के अनुसार 30.01.2025 को प्रार्थी मनोहर सोरी पित्ता फुलसिंग सोरी उम्र 52 साल निवासी वार्ड 01 बेलदारपारा दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी के नाती विवेक ठाकुर एवं उसके साथी अजय देशमुख, प्रिंस राजपुत, अनुज सोरी का

शिवपारा दुर्ग के आशु निषाद एवं दो विधि से संघर्षरत बालको के साथ गंजपारा चौक में वाद-विवाद हुआ था। साधारण बाद-विवाद होने के बाद सब वापस अपने-अपने घर चले गये थे। प्रार्थी के नाती विवेक ठाकुर ने घर में आकर प्रार्थी को बताया था कि रात्रि करीब 07:45 बजे इसी रंजिश पर आरोपी आशु निषाद अपने अन्य साथियों के साथ मोटर सायकल में रॉड डंडा व चाकू लेकर प्रार्थी के घर के सामने बेलदार पारा तालाब के पास आये और विवेक ठाकुर को पकड़कर गंजपारा चौक में गाली गलौज किये।

हत्या करने की नियत से एक राय होकर मां बहन की अश्लील गाली देकर, जान से मारने की धमकी देकर डंडा व चाकू से मारपीट किये। मारपीट करने से विवेक ठाकुर को बांये पीठ, दाये बांये जांघ, सिर पेट में गंभीर चोट आकर खून निकला है।रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा सदर 296, 351(2), 115(2), 109, 3(5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध क्रमांक 55/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर आरोपी पतासाजी हेतु रवाना किया गया। पतासाजी दौरान प्रकरण के आरोपी 01. आशु निषाद उर्फ चांगल निषाद उम्र 23 साल, 02. इशू ढीमर पिता रामप्रसाद ढीमर उम्र 20 साल, 03. खिलेश ढीमर उर्फ बैगा पिता गिरधू चीमर उम्र 23 साल, 04 विजय ढीमर उर्फ दाऊ पिता राधेश ढीमर उम्र 22 साल चारो निवासी शिवपारा दुर्ग जिला दुर्ग तथा 05 विजय राजपूत उर्फ राजा पिता जयसिंह राजपूत उम्र 21 साल निवासी चंडी चौक मठपारा दुर्ग जिला दुर्ग एवं चार विधि से संघर्षरत बालको को पुलिस

अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपीयों के द्वारा घटना में प्रयुक्त 02 लोहे का धारदार चाकू एवं 01 लकड़ी के डंडे, 01 स्टील का रॉड एवं 04 मोटर सायकल को समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया।

उक्त प्रकरण में धारा 190,191 (1), (3) जोडी गयी। उक्त कार्यवाही में सउनि किरेन्द्र सिंह, सउनि रामकृष्ण तिवारी, प्र.आर. शाहिद खान, आबिद खान, चेतन साहू, आर. शरद सिंह, गजेन्द्र यादव, सुरेश जायसवाल, केशव कुमार, प्रशांत पाटनकर, उत्कर्ष सिंह, संजीव कुमार सोनी, सतीश वानखेड़े, डुमन साहू, विनोद सिंह की सराहनीय योगदान रहा।

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