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धर्म छिपाकर करना चाह रहा था नाबालिग लड़की से शादी, कोर्ट ने मुस्लिम युवक को दी पांच साल की सजा, ठोका 40 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश Published by: Pushplata Updated Sun, 18 Sep 2022 10:50 AM
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Love Jihad: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने मुस्लिम युवक को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उसपर 40 हजार का जुर्माना भी ठोका है। बता दें कि अमरोहा की हसनपुर कोतवाली के अंतर्गत एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इस मामले में कोर्ट ने युवक को पांच साल की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि यूपी में लव जिहाद के मामले में यह पहली सजा सुनाई गई है। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। एक कारोबारी की हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी है। कारोबारी की कार मोहम्मद अफजाल चलाता था। बता दें कि अफजाल का घर संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मंगलपुरा सरायतरीन में है। इस दौरान मोहम्मद अफजाल नर्सरी संचालक की 16 साल की बेटी को अपने प्यार में फंसा कर उसे दिल्ली ले गया। अफजाल ने लड़की से खुद को हिंदू बताया और वो भगवान शिव का पुजारी कहता था। हालांकि बाद में लड़की को अफजाल की असलियत का पता चला तो उसने शादी से मना कर दिया और विरोध जताया।

दरअसल दो अप्रैल 2021 को अफजाल ने नाबागिल को शादी करने की मंशा से अपहरण कर दिल्ली ले गया। अफजाल लड़की पर मतांतरण के लिए जोर देने लगा लेकिन नाबालिग ने इसका विरोध किया। इस मामले में लड़की के पिता ने अफजाल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली से हिरासत में लिया। वहीं लड़की ने अफजाल पर करने का झांसा देने का आरोप लगाया है।

अपहरण कर लाया था दिल्ली:

अफजाल नाबालिग का अपहरण कर उसे दिल्ली के उसमानपुर इलाके में लाया था। वहां उसने किशोरी पर जबरन मतांतरण करने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं ने सर्विलांस के जरिए लड़की के अपहरण से दो दिन बाद दोनों को उस्मानपुर से बरामद कर लिया था।

अफजाल के खिलाफ नाबालिग लड़की द्वारा दिए बयान के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अफजाल पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ कपिला राघव की अदालत में मामला विचाराधीन था। वहीं बीते शुक्रवार(16 सितंबर) को कोर्ट ने मोहम्मद अफजाल को दोषी करार दिया और पांच साल कैद की सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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