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GST Rate Hike: खाने की चीजों पर लगी GST: 'जब राहत देने का वक्त था, तब आहत कर रहे, मिले ऐसे रिएक्शन'- BJP सांसद वरुण गांधी

उत्तर प्रदेश Published by: Pushplata Updated Tue, 19 Jul 2022 11:30 AM
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GST Rate Hike: खाने की चीजों पर लगी GST: 'जब राहत देने का वक्त था, तब आहत कर रहे, मिले ऐसे रिएक्शन'- BJP सांसद वरुण गांधी
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खाने की कई चीजों पर जीएसटी लागू हो गई है। जिन पर पहले जीएसटी दर जीरो थी। ये दरें 18 जुलाई से लागू हो गई हैं। जीएसटी काउंसलिंग के फैसले लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इसको लेकर विपक्ष के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सरकार पर कटाक्ष किया है। जिस पर लोग भी रिएक्शन दे रहे।

वरुण गांधी का ट्वीट :

बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कमेंट किया, ‘आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैकेट वाले उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यमवर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था, तब हम आहत कर रहे हैं।’

पूर्व IAS ने यूं कसा तंज :

सूर्य प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सरकार पर कटाक्ष कर लिखा कि हर प्रतियोगी छात्र अधिकतर पैकेट वाले दूध खरीदता है। आज से सुबह चाय पीकर ‘जपनाम, जपनाम’ करना है। आम सोशल मीडिया यूजर्स भी सरकार पर कटाक्ष करने में पीछे नहीं हैं। सरकार पर हमला करते हुए लोगों का कहना है कि इसी अच्छे दिन का इंतजार किया जा रहा था।

लोगों के रिएक्शन :

योगेंद्र शर्मा नाम के ट्विटर यूजर द्वारा लिखा गया कि सरकार को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। कमाई 1 हजार और खर्चा 10 हजार। ऐसे कैसे ही चल पाएगा। एक अन्य टि्वटर हैंडल कमेंट आया – सरकार ने इसलिए कि लोगों को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखा है ताकि महंगाई पर बात ना की जाए। दीपक तिवारी नाम के टि्वटर यूज़र ने पूछा – मध्यवर्गीय तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति कितना टैक्स देगा? ताकि आप लोगों की पेंशन चलती रहे।

ये चीजें हुई महंगी :

धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था।

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