उत्तर प्रदेश :
हाईकोर्ट ने विभागीय के फैसलों के हवाले जांच को जरूरी बताया हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के सहायक अध्यापक मनोज कुमार को दहेज हत्या में मिली उम्रकैद पर बर्खास्तगी के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने बीएसए को अध्यापक के खिलाफ विभागीय जांच कर दो माह में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने कहा कि याची की सेवा बहाली व परिलाभ नए आदेश पर निर्भर करेंगे।