अम्बेडकरनगर.
अम्बेडकरनगर जिले में बिना मान्यता (Unrecognized Schools) के संचालित हो रहे स्कूलों और मदरसों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA Ambedkarnagar) की ओर से शिक्षा क्षेत्र जलालपुर के 9 विद्यालयों और मदरसों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इन संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि जमा नहीं की जाती, तो आर्थिक दंड (Fine) की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।
कार्रवाई क्यों हुई?
- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009) के तहत बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता।
- 1 जुलाई 2025 को शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया था कि बिना मान्यता वाले स्कूल तत्काल बंद किए जाएं।
- इसके बावजूद कई स्कूल और मदरसे अवैध रूप से चलते पाए गए।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकरनगर ने नोटिस में साफ लिखा है।
- अम्बेडकरनगर में 9 अवैध स्कूलों पर 1 लाख जुर्माना
- बिना मान्यता स्कूल और मदरसों पर सख्त कार्रवाई
- RTE 2009 के तहत अवैध संस्थानों को चेतावनी