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New Rules : कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता, बाइक महंगी, आधार-पैन लिंक और टैक्स से जुड़े नियम भी बदले

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Sat, 02 Jul 2022 09:44 PM
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एक जुलाई से देशभर में कई बदलाव हुए हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही आपको हो। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। वहीं आधार-पैन लिंक करने के लिए 1000 रूपए चार्ज देना होगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2219 रूपए से घटकर 2021 रूपए हो गई है। इसी तरह कोलकाता में 2322 रूपए के मुकाबले अब यह सिलेंडर 2140 रूपए में मिलेगा। मुंबई में कीमत 2171.50 रूपए से घटकर 1981 रूपए और चेन्नई में 2373 से घटकर 2186 रूपए हो गई है। इस हिसाब से दिल्ली में गैस सिलेंडर की दरों में 198 रूपए, कोलकाता में 182 रूपए, मुंबई में 190.50 रूपए और चेन्नई में 187 रूपए की कमी आई है। पिछले महीने जून में कॉमर्शियल सिलेंडर की दरों में 135 रूपए की कमी की गई थी। हालांकि तेल कंपन?ियों की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर में किसी तरह की राहत नहीं दी गई। दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1003 रूपए है।

आधार-पैन लिंक करने के लिए अब 1000 रूपए चार्ज

1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1,000 रूपए देने होंगे। 30 जून तक ये काम 500 रूपए में हो जाता था। अब आपको 500 रूपए ज्यादा चुकाने होंगे।

बिना केवाईसी वाले डीमैट अकाउंट हो जाएंगे डीएक्टिवेट

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 30 जून थी। ऐसे में अगर आपने अकाउंट की केवायसी नहीं कराई है तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे।

मोटर साइकिल खरीदना महंगा

दोपहिया वाहन 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3 हजार रूपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। हीरो मोटकॉर्प ने बढ़ती महंगाई और रॉ मटेरियल की कीमतों में तेजी के चलते दाम बढ़ाए हैं।

तोहफे पर देना होगा 10टीडीएस

व्यवसायों से मिलने वाले तोहफे पर 10के हिसाब से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना पड़ेगा। ये टैक्स डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लगेगा। हालांकि, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स तभी लगेगा, जब वे किसी कंपनी से मार्केटिंग के लिए मिले सामान अपने पास रखते हैं। अगर वे इसे लौटा देते हैं तो टीडीएस नहीं लगेगा।

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