31 मार्च तक आपको कुछ जरूरी कार्यों को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अगर आप 31 मार्च तक इन कामों को नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने पैसों से जुड़े कई जरूरी काम हैं, जिन्हें आपको 31 मार्च की डेडलाइन से पहले करना है। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। इस महीने के अंत तक आपको पैन आधार लिंकिंग, टैक्स प्लानिंग और कई दूसरे जरूरी कार्यों को करना होगा। मार्च महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है। ऐसे में यह महीना काफी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आज हम आपको उन जरूरी कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको मार्च महीने के अंत तक करा लेना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से -
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई है। ऐसे में आपको इस काम को 31 मार्च, 2023 से पहले कर लेना चाहिए। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं। इस स्थिति में 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
साल की हर तिमाही में चार किस्तों में 15 पर्सेंट, 30 पर्सेंट, 30 पर्सेंट और 25 पर्सेंट के हिसाब से एडवांस टैक्स जमा किया जाता है। यह 15 मार्च तक जमा कराना होता है। अगर 15 तक न हो पाए तो किसी भी हालत में 31 मार्च से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर बकाया रकम पर ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। यह प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए होता है। अगर रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेंस आदि से भी आमदनी होती है तो सैलरी पाने वालों को भी अडवांस टैक्स देना होता है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उन्हें अपनी सालाना आमदनी का अनुमान लगाकर हर तिमाही टैक्स देना होता है। लेकिन इस आमदनी पर कुल टैक्स 10,000 रुपये से भी कम बन रहा है तो यह टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं। पेंशनर्स को भी अडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती।
अगर आप टैक्स में बचत करना चाहते हैं। ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको टैक्स डिडक्शन में लाभ मिलेगा।
अगर आप एसबीआई की नई एफडी स्कीम अमृत कलश योजना में निवेश करके 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में आपके पास इस स्कीम में निवेश करने के लिए 31 मार्च तक का ही मौका है।
अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। ऐसे में आपको 31 मार्च, 2023 से पहले नॉमिनेशन करा लेना चाहिए। फंड हाउस ने सभी निवेशकों को यह काम 31 मार्च से पहले करने के निर्देश दिए हैं। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपके फंड को फ्रीज कर दिया जाएगा।