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Good News : अब कटे फटे नोट बदलने से बेंक नहीं कर सकता मना, जाने क्या कहते है नियम

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Tue, 07 Dec 2021 04:19 PM
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Good News : अब कटे फटे नोट बदलने से बेंक नहीं कर सकता मना, जाने क्या कहते है नियम
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ज्यादातर जब हमारे पास कोई नोट फट या कट जाता है तो हम परेशान हो जाते है. क्योकि बाज़ार में कोई ऐसे नोट नहीं लेता जिससे हम कोई खरीददारी भी नहीं कर पाते है. और हम समजते है के बड़ा नुकसान हो गया है. लेकिन अगर आप के पास ऐसा कोई नोट है तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है. आर बी आई ने अब नया नोटिस जारी किया है के हम ऐसे फाटे कटे नोट देश की किसी भी बेंक से बदला सकते है, तो आईई जानते है क्या है पूरा प्रोसेस.

अब से फाटे या कटे नोट को आप एक भी पैसा चुकाए बिना कसी भी बेंक से बदलवा सकते है. आपको होम ब्रांच जाने की जरुरत भी नहीं है. आप किसी भी बेंक से बदलवा सकते है. और अगर आपको कोई बेंक फाटे नोट बदलने सी इन्कार करती है तो आप उस ब्रांच के खिलाफ कम्प्लें कर सकते है जिससे उस बेंक के खिलाफ करवाई होने का प्रावधान भी है. पर ध्यान रखने वाली बात ये है की नोट जितना क्षति ग्रस्त होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा.

अगर 5 10 20 जेसे छोटे नोट है तो जितना भी कटा फटा नोट होगा आपको पूरा पैसा मिलेगा. लेकिन अगर बड़े नोट है और कीमत 5000 से जायदा है तो आपको फ़ीस का भुगतान करना पड़ेगा.

नोट बदलने का जरुरी नियाम ये है की नोट में गाँधी जी की फोटो वोटर मार्क और साइन दिखना जरुरी है tab बेंक आपके नोट बदल देगा लेकीन अगर नोट बहोत से टुकडो में कटा फटा है तो आपको पोस्ट से नोट को सीधे RBI को भेजना होगा साथ आपके अकाउंट डिटेल और IFSC डिटेल भी लिखनी होगी.

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