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कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में : मानहानि केस में 7 जून को अदालत में पेशी का फरमान

अन्य ख़बरे Published by: paliwalwani Updated Sat, 01 Jun 2024 09:02 PM
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बेंगलुरु. एक जून (भाषा) भाजपा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया और इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया तथा उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को जमानत दे दी इस मामले के संबंध में राहुल गांधी को सात जून को अदालत में पेश होने को कहा गया है।

‘इंडिया’ ब्लॉक नेताओं की बैठक के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके

राहुल गांधी भी इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने शपथपत्र देकर कहा था कि वह आज अदालत में उपस्थित होंगे, लेकिन वह नहीं आये। राहुल गांधी के वकील एस.ए. अहमद ने अदालत को बताया कि आज सातवें चरण का मतदान और ‘इंडिया’ ब्लॉक नेताओं की बैठक के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहुल गांधी 7 जून को अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। अहमद ने कहा कि अदालत के पास पेश होने के लिए समय देने का अधिकार है। अदालत ने समय देने के अधिकार पर दोनों पक्षों के वकीलों से सवाल किये। उनके तर्क सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

मानहानि मामले में जा चुकी है सांसदी

इससे पहले, 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। 

सांसदी जाने के बाद खाली किया बंगला 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। कहा कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहेंगे। इससे पहले, 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। 

मामला क्या है?

2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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