नागदा. सत्ता के अहंकार में अपनाें से बेपरवाह नपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे है. शहर के 36 में से 23 वार्डों के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को शपथ पत्र सौंपकर नपा परिषद के कामकाज पर असंतोष जताते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए नपा अधिनियम 1961 की धारा 43 (क) (2) के तहत विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की है.
13 और 14 अगस्त 2025 को कलेक्टर को सौंपे गए अविश्वास पत्र के माध्यम से पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने नपा अधिनियम 1961 की धारा 50,51, 52, 54,62,70,71 में राज्य शासन की पठित धारा 355, 356 पर अतिक्रमण कर नपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर नियमों के विरूद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है.
अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में एकजुट हुए कांग्रेस और भाजपा पार्षदों का कहना है कि 16 फरवरी 2024 को परिषद द्वारा बुलाए गए, सम्मेलन में बहुमत के अभाव में कोरम पूर्ण नहीं हुआ था. इसके पश्चात 8 अगस्त 2024 को 35 प्रस्तावों पर आधारित सम्मेलन में सभी प्रस्तावों पर पार्षदों ने असहमति जताई थी. तभी नपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष विश्वास खो चुके थे. इसलिए धारा 43 (क) (2) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों द्वारा लाया गया है.
विभागीय समितियां शून्य, बजट प्रस्ताव भी गिरा : पीआईसी की 80 प्रतिशत विभागीय समितियों में सदस्य बनाए गए पार्षद त्याग पत्र दे चुके हैं। 21 मार्च को बुलाए गए साधारण सम्मेलन में रखे गए बजट प्रस्ताव पर भी 13 पार्षदों ने पक्ष और 20 पार्षदों ने कार्यवृत पुस्तिका में विरोध दर्ज कराया था. विरोध में उतरे पार्षदों ने बजट प्रस्ताव पर चर्चा के पूर्व 2023-24,25 की ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखने की मांग की थी. आज तक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, इस तरह नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 54 के तहत नपाध्यक्ष संतोष ओपी गेहलोत परिषद का कामकाज करने में सक्षम नहीं है. इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.
एक साल का लंबा समय मिलने पर भी नपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष विद्राेही पार्षदों से सामंजस्य नहीं बना पाए, नतीजा एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी सुलगी है, देखना अब यह होगा कि मामले में कलेक्टर क्या कदम उठाते हैं. नियमों के दायरे में कार्रवाई हुई तो नपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी जाना तय है, लेकिन अगर सत्ता ने हस्तक्षेप किया तो विद्रोही पार्षदों का विरोध पस्त भी हो सकता है.