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सावधान : किसी महिला को कहा "डार्लिंग" तो जाना पड़ेगा जेल!, हाई कोर्ट का फैसला

अन्य ख़बरे Published by: Pushplata Updated Sat, 02 Mar 2024 04:33 PM
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अनजान महिला को डार्लिंग के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आरोपी ने ऐसा कहा है तो वो दोषी है और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत जुर्माना और जेल भेजने की भी सजा हो सकती है।

क्या है मामला

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने एक अपील के मामले में आरोपी जनकराम की सजा को बरकरार रखा है। जिसमें नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से कहा था कि क्या डार्लिंग, चालान करने आई हो क्या?

एक खबर के अनुसार, इस मामले में सुनावाई करते हुए हाई कोर्ट ने धारा 354ए के तहत एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जिक्र करते आरोपी की महिला पुलिसकर्मी पर की गई टिप्पणी को सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में मानते हुए दोषी का हकदार माना। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर किसी अनजान महिला को, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कह कर संबोधित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि कोई भी शख्स, भले ही वो शराब के नशे में ही क्यों ना हो, वह किसी अनजान महिला को डार्लिंग कह कर संबोधित नहीं कर सकता है। अगर किसी शख्स ने ऐसा किया है तो यह स्पष्ट रूप से अपमानजनक और सेक्सुअल हैरेसमेंट है। हालांकि कोर्ट में आरोपी ने दावा किया है कि इस बात का कोई सबुत नहीं है कि वह टिप्पणी के वक्त नशे में था। जिस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर आरोपी ने यह शांत अवस्था में कहा है तो यह और भी गंभीर हो जाता है।

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