MP High Court : बड़ा फैसला : देना होगा शिक्षकों को एकमुश्त क्रमोन्नति-एरियर का लाभ

विज्ञापन

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने शिक्षकों को एकमुश्त प्रोन्नति देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा विधिवत प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसमें उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति की मांग की है, उन्हें एरियर के साथ प्रदान किया जाना चाहिए.

यह याचिका हरदा निवासी रघुवीर प्रसाद लोहाना और रामकृष्ण बघेल ने दायर की थी। उच्च न्यायालय में इन दोनों आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योति और सौरभ सोनी ने बताया कि आवेदक समूह 1989 में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वे डॉ बीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्टता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, हरदा।

अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि आवेदकों की 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला, जबकि आवेदक प्रथम द्वितीय तृतीय पदोन्नति के पात्र हैं, इस संबंध में उन्हें भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार कई बार सूचित भी किया गया है, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

ये खबर भी पढ़े : आज का राशिफल 21 मई 2022 : मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल : किन राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें

MP High Court : बड़ा फैसला : देना होगा शिक्षकों को एकमुश्त क्रमोन्नति-एरियर का लाभ

जहर खाकर थाने पहुंचे बॉयफ्रेंड की अस्पताल में मौत : प्रेमिका के साथ थाने में सरेंडर करने पहुंचा था

हेड कॉन्स्टेबल की बंफर भर्ती : जानें आवेदन की तिथि

जूनियर असिस्‍टेंट के पदों पर निकली भर्तिया : अंतिम तिथि 7 जून 2022

डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर निकली भर्ती : अंतिम मौक़ा 22 मई 2022

रिश्ते शर्मसार : बेटे ने कर ली सौतेली मां से शादी, शिकायत लेकर थाने पहुंचा पिता

विज्ञापन

और पढ़ें...

ये भी पढ़ें...

WhatsApp पर शेयर Facebook