जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने शिक्षकों को एकमुश्त प्रोन्नति देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा विधिवत प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसमें उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति की मांग की है, उन्हें एरियर के साथ प्रदान किया जाना चाहिए.
यह याचिका हरदा निवासी रघुवीर प्रसाद लोहाना और रामकृष्ण बघेल ने दायर की थी। उच्च न्यायालय में इन दोनों आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योति और सौरभ सोनी ने बताया कि आवेदक समूह 1989 में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वे डॉ बीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्टता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, हरदा।
अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि आवेदकों की 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला, जबकि आवेदक प्रथम द्वितीय तृतीय पदोन्नति के पात्र हैं, इस संबंध में उन्हें भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार कई बार सूचित भी किया गया है, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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MP High Court : बड़ा फैसला : देना होगा शिक्षकों को एकमुश्त क्रमोन्नति-एरियर का लाभ
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