हमारे पास पूरा साल टैक्स प्लानिंग करने के लिए होता है और कई तरह से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो अकसर ये पछतावा होता है कि हमने अच्छे से टैक्स प्लानिंग क्यों हीं की। अगर आप भी आयकर दाता हैं, तो टैक्स प्लानिंग करते समय आप इन तारीकों को अपना कर टैक्स में छूट पा सकते हैं।
आयकर दाता अपने परिवार के लोगों की सेहत पर खर्च कर टैक्स पर छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहम इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25 हजार तक की छूट दी जाती है। इसलिए आप अपने परिजनों के नाम मेडिकल इंश्योरेंस कर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत शादी में मिले गिफ्टों पर छूट मिलती। वहीं हमारे देश में शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन को भरक-भरकर गिफ्ट दिए जाते हैं। अब चाहे कोई प्रॉडक्ट हो, कैश हो, या फिर कोई अन्य वस्तु। आप इन गिफ्टों पर छूट पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं।
हमारे देश में सीनियर सिटीजंस को कई तरह से टैक्स में छूट दी जाती है। जिसके चलते आप अपने माता-पिता या परिवार के अन्य सीनियर सिटीजंस के नाम से एफडी में निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। साथ ही उन्हें सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत भी छूट दी जाती है।
आप दान देकर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं। कभी कभार दान करने पर 100 प्रतिशत डिडक्शन मिल जाता है, तो कुछ पर 50 प्रतिशत मिलता है. हालांकि, यह छूट कैश या चेक में किए गए डिडक्शन पर ही दी जाती है।